संविधान की प्रति जलाने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भीम सेना ने दर्ज कराया था केस
August 13, 2018
नई दिल्ली, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय संविधान की प्रति जलाने और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और जाति विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में दर्ज केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यही इस केस का मुख्य आरोपी भी था।
नयी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि इस केस में हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले दीपक गौर (40) को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पाया गया कि ‘यूथ फॉर इक़्वलिटी’ (आजाद सेना) और आरक्षण विरोधी पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया था। आरक्षण विरोधी पार्टी का नेतृत्व दीपक गौड़ और आजाद सेना का नेतृत्व अभिषेक शुक्ला ने किया था।
पुलिस सूत्रों के अनसार, पूछताछ में दीपक गौर ने बताया कि उसने और अभिषेक शुक्ला ने मिलकर संविधान की प्रति जलाने का फैसला किया था, ताकि एसएसी/एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और ऐसा करके वे सनसनी फैला देंगे। उन्होंने संविधान की प्रति जलाने और डॉ. आंबेडकर और भारतीय संविधान के खिलाफ नारेबाजी करने का षडयंत्र रचा था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने न केवल प्रेस नोट जारी किया, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से उस घटना के विडियो को वायरल करने की कोशिश की।
अखिल भारतीय भीम सेना ने इस बारे में संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर शुक्रवार को पुलिस ने आईपीसी की धारा 153(A), 505, 120-B और 34 के अलावा राष्ट्रीय गरिमा को अपमानित करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।