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मेरठ : शहर में थूकने पर अब जुर्माना भरना होगा

लखनऊ, शहर में थूकने पर अब आप जुर्माने का शिकार हो सकतें हैं। इसलिये शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें।

यह अपील  आज स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय के द्वारा आयोजित  “गंदगी से आजादी” अभियान के तहत शहर  के वार्ड शेरगढ़ नंबर 4 में  लोक कलाकारों के द्वारा पेश किये गये स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में की गई।

अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सड़क या डिवाइडर पर ना थूकने की अपील की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि शहर में पान, गुटखा खाकर सड़कों पर अगर थूका या ऐसा करते पाये जाने पर आप जुर्माने का शिकार हो सकतें हैं, आपका तुरंत चालान कट सकता है।

गंदगी से आजादी अभियान के तहत बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर न तो गंदगी फैलायें ना ही थूकें, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसा करते पाये जाने पर मौके पर ही चालान भी काटा जायेगा।