नयी दिल्ली , केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर प्रकाशित होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी में संशोधन करते हुए आज इसकी नयी अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने साथ ही चेतावनी से संबंधित दो नयी तस्वीरें भी जारी की हैं। मौजूदा चेतावनी 30 नवंबर 2020 तक के लिए वैध है।
मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी कि सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग व लेवलिंग) कानून-2008 में संशोधन किया गया है। नये संशोधन एक दिसंबर 2020 से प्रभावी होंगे।
संशोधित चेतावनी के लिए जारी किये गये दो चित्रों में से पहला चित्र एक दिसंबर 2020 से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी होगा यानी एक दिसंबर 2020 से सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ये तस्वीर छापनी होगी। इसके एक साल बाद मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी तस्वीर को सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर छापना जरुरी होगा। दूसरी तस्वीर भी एक साल के लिए वैध होगी।
सभी तंबाकू उत्पाद चाहे वे एक दिसंबर 2020 को या उसके बाद आयात किये जायें, निर्मित किये जायें या पैकेटबंद किये जायें , सभी पर ये नियम लागू होंगे। नियमों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है।
तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर लिखित स्वास्थ्य चेतावनी में ‘तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है’ शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षरों में तथा ‘आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356 ’ शब्द काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षरों में प्रकाशित किये जायेंगे।