नयी दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि को और
आगे बढ़ा दिया है.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा इससे पहले भी बढ़ाई जा चुकी है.
अब कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर, 2019 तक पैन से अपने आधार को लिंक करवा सकता है.
इससे पहले पैन से आधार को लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक थी.
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी.
अब समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले आयकर विभाग ने इसे चौथी बार बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.
जून माह में मिली रिपोर्ट के अनुसार कुल 44.57 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से केवल 24.90 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन
कार्ड आधार से लिंक किए थे.
आधार और पैन कार्ड लिंक करने की योजना के पीछे सबसे बड़ी वजह डुप्लीकेट पैन और फ्रॉड को रोकना बताया जाता
है.
निर्धारित अवधि में पैन और आधार को लिंक न करने की स्थिति में पैन निरस्त किया जा सकता है.
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