नई दिल्ली,प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ देने के लिए देश के 3 करोड़ खुदरा कारोबारियों और व्यापारियों को शामिल करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन क्या है और कौन इसका फायदा उठा सकते हैं।
प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना में सरकार की तरफ से पेंशन की गारंटी मिलती है। श्रम-योगी मानधन योजना अंसगठित क्षेत्र के लिए है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर,रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगर इसका फायदा उठा सकते हैं।
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।