SBI बैंक ने ग्राहकों को भेजा ये संदेश, अब बंद हो सकता है बैंक खाता
February 26, 2019
नई दिल्ली, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लगातार अपने ग्राहकों को संदेश भेजा जा रहा है. बैंक अपने कस्टमर्स को लगातार ईमेल और SMS के जरिए संदेश भेज रहा है और ग्राहकों को अपना केवाईसी अपटेड करवाने की अपील कर रहा है.. अगर कोई ग्राहक ये नहीं करवाता तो वह अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन (लेन-देन) नहीं कर पाएगा. आपको बता दें कि आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है. कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी एसबीआई शाखा में जाकर संपर्क करें. केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है.
केवाईसी दस्तावेज़ – एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए आपके पास होने चाहिए ये डाक्यूमेंट्स
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार पत्र/कार्ड
नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
पेंशन भुगतान आदेश
डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र
ऐसे जन प्राधिकरण संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो अपने द्वारा जारी पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखती हैं.
पहचान पत्र का प्रमाण (सूची-1)
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार पत्र/कार्ड
नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
पेंशन भुगतान आदेश
डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र
पैन (पी ए एन) कार्ड
जन प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र
यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसपर फोटो लगा हो.
सरकार/सेना का पहचान पत्र.
विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र.
पते का प्रमाण (सूची-2)
टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र
बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो)
राशन कार्ड
विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र
आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां
विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहां रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो.
छात्रों के मामले में, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र.