SBI बैंक ने किया ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान
October 20, 2018
नई दिल्ली, त्योहारी सीजन में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया है.अब कोई भी ग्राहक फॉर्म 15G/15H होम ब्रांच के अलावा किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं.
ये बात बहुत कम लोग जानते है कि आमदनी मूल छूट टैक्स सीमा से कम हो फिर भी बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के ब्याज पर टैक्स यानी TDS (Tax Deducted at Source) काटता है. टीडीएस की कटौती तभी होती है जब एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से सालाना 10,000 रुपए तक का ब्याज मिलता है.
बजट 2018 के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब तक 10,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, हालांकि, 60 साल से कम व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह सीमा एक समान है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते है. साथ ही, किसी भी ब्रांच में जाकर ये फॉर्म भरकर दिया जा सकता है.
टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि फार्म 15G और फॉर्म 15H एक फार्म है जो आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर आपके द्वारा अर्जित कुल आय पर कोई कर दायित्व नहीं है तो टीडीएस आपकी आय से कटौती नहीं की जाती है. यह फॉर्म हरेक साल जमा किए जा सकते हैं. इसलिए, हर साल आपको यह जांचना है कि आप इन फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं या नहीं, अर्थात किसी भी वर्ष अगर आपकी आय कर के लिए लायक है, तो आप पात्र नहीं हैं.