नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के प्रकाशन के लिए जो आंकड़े एकत्र किए गये थे उन्हें आधार कार्ड के आंकड़ों की तरह ही सुरक्षित रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति रोहिनटन नरीमन की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि एनआरसी में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं और जोड़े गए हैंए उनके बारे में जिला कार्यालयों हार्ड कॉपियां ही उपलब्ध कराई जानी है। पीठ ने कहा कि पूरी प्रकाशन प्रकिया 31 अगस्त तक तक आनॅलाइन की जाएगी और संबद्ध जिला कार्यालयों में अनुपूरक सूची तथा नाम शामिल किए जाने वाली लिस्ट की हार्ड कॉपिया ही दी जानी है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने हालांकि केन्द्र सरकार और असम सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एनआरसी में शामिल किए गए और हटाए गए लोगों के आंकड़ों के 20 प्रतिशत नमूनों के पुन रूपरीक्षण की बात कही गई थी।