नई दिल्ली, बीमा कवर लेना आगामी एक जुलाई महंगा हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने इसे वित्तीय सेवा क्षेत्र के साथ मिलाने का फैसला किया है और माल एवं सेवा कर व्यवस्था में इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। फिलहाल बीमा क्षेत्र पर सेवा कर उपकर के साथ …
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