नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड- 19 महामारी को देखते हुये घोषित मोहलत के दौरान स्थगित कर्ज किस्तों पर ब्याज पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं बनता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि एक बार स्थगन तय कर दिये जाने के बाद …
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