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यूपी में पटाखों आदि की बिक्री एवं संग्रहण के संबंध में जारी हुये ये दिशा निर्देश

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एच सी अवस्थी ने दीपावली आदि पर पटाखे एवं आतिशबाजी की खरीद फरोख्त के सिलसिले में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) आज शाम बताया कि श्री अवस्थी ने राज्य के सभी आला पुलिस अधिकारियों को पटाखों आदि की बिक्री एवं संग्रहण के संबंध दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि पटाखों की दुकानों को अस्थायी रूप से लाइसेंस देने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाये। जिला प्रशासन यह भी

देख ले कि दुकानें कहां लगेेगी। पटाखों की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय किये जायें, जिससे कि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने आतिशबाजी के भण्डारण और बिक्री की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि जीवन सुरक्षा के लिए उपायों का परीक्षण सुनिशिचत कराया जाये। भीड़-भाड वाले स्थानों पर पटाखों की दुकानें नहीं लगेंगी।

उन्होंने आतिशबाजी, पटाखों आदि के आयात पर विदेशी व्यापार पाॅलिसी के तहत राजस्व आसूचना निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेश से आयात किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। बिना लाइसेंस के इस प्रकार के अवैध आयात को नीति के अनुसार रोका जाना आवश्यक है।

श्री नारायण ने कहा कि सभी अतिशबाजी कम्पनियों को विस्टोफटक अधिनियम के अधीन अधिकृत किया जाये। अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्माताओं के विरूद्व विधिक कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा

जारी अस्थायी लाइसेंस धारक द्वारा ही भारत निर्मित आतिशबाजी अनुमति के आधार पर विक्रय किया जाये। पटाखों आदि की बिक्री एवं संग्रहण के स्थान पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्था की जाये।

उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यालय स्तर से जारी विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के स्थायी/अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन एवं दुरूप्रयोग तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण एवं निर्माण आदि को रोकने के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में राज्य में अवैध रुप से पटाखे आदि बनाने के कारण अनेक हादसे हुए हैं।