विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संविधान के
अनुच्छेद 222 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए न्यायमूर्ति आलोक सिंह का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया है।
राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस एन सत्यनारायण को भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया है।