सिवनी, मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने मद्देनजर तत्काल प्रभाव से टोटल ‘लॉकडाउन’ घोषित कर दिया गया।
जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे से 23 मार्च की सुबह 6 बजे तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से शहर को टोटल ‘लॉकडाउन’ किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। बताया गया कि कलेक्टर जबलपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जबलपुर में कोरोना के चार प्रकरण पाजिटिव मिले हैं. जिले से प्रतिदिन बड़ी भारी संख्या में लोग जबलपुर आना जाना करते है। इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार टोटल लाकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
इसके अलावा जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान और अस्पताल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं।