दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों को, अदालत ने सुनाई ये सजा

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला से दुष्कर्म के जुर्म में दो सगे भाइयों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 -10 साल की सजा सुनाई है और दोनों पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । इसके अलावा एक अभियुक्त पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया है ।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद शुक्ला ने शनिवार को सजा का आदेश किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि थाना हाफिजगंज में लिखाई गई रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा रिठौरा निवासी एक महिला के पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान हमदर्दी जताकर महिला के संपर्क में आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए । जमीन का काम करने के लिए दो लाख रुपये भी महिला से ले लिए और रुपए वापस मांगे तो टाल दिया। शादी का दबाव बनाया तो बहन की शादी के बाद करने को कहा1 ,झांसे में लेकर रिजवान दुष्कर्म करता रहा। 15 मई 2015 को वह रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने भी उसे अकेला पाकर कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी।
अदालत ने रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को 10 10 साल कैद की सजा सुनाई दोनों पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया । इसके अलावा अभियुक्त रिजवान पर 500 रूपये का अतिरिक्त दंड लगाया गया।

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