लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक दिन बाद यूपी सरकार ने भी अनलॉक-5 को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दी है।
यूपी में 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क भी खुल सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एव अन्य सामूहिक गतिविधियों की इजाजत भी दे दी गई है। अगर ये कार्यक्रम बंद कमरे या हॉल में होंगे तो उसकी क्षमता से आधे लोगों को इजाजत दी जाएगी। वहीं खुले स्थान और मैदान में क्षेत्रफल के अनुसार लोगों को इजाजत होगी। दोनों जगहों पर फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य में 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।