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यूपी : विदेशियों के ठहरने की सूचना पुलिस को देना इस जिले मे हुआ अनिवार्य

लखनऊ, विदेशियों के ठहरने की सूचना निकटतम पुलिस को दिया जाना अब इस जिले मे अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विदेशियों के ठहरने की सूचना निकटतम पुलिस और एलआईयू कार्यालय को आनलाइन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने गुरुवार को बताया कि किसी होटल,गेस्ट हाउस, लाॅज, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, सराय,संस्थान एवं निजी भवन आदि में आकर ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की सूचना विदेशी अधिनियम के तहत 24 घण्टे के अन्दर निकटतम पुलिस स्टेशन और एलआईयू कार्यालय को दिया जाना अनिवार्य है। उक्त सूचना को अब आनलाइन प्रेषित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होने बताया कि विदेशियों के आकर ठहरने की सूचना को आनलाइन दिये जाने के लिये एलआईयू कार्यालय मुरादाबाद के मोबाइल नम्बर 9454401704, 9411088687, फोन नम्बर 0591-2435379 से सम्पर्क स्थापित कर यूजर रजिस्ट्रेशन आनलाइन सूचना प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधि में आनलाइन सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।