Breaking News

यूपी मे ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट एक्ट प्रख्यापित, वाटर हार्वेंस्टिंग हुयी अनिवार्य

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश में तेजी से गिरते हुए भू.जल स्तर तथा इसकी गुणवत्ता के स्थायी समाधान के लिए संसाधनों की सुरक्षाए संरक्षणए प्रबंधन एवं नियमन की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर प्रदेश में पहली बार ग्राउण्ड वाटर ;मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशनद्ध एक्ट.2019 प्रख्यापित किया गया है।

यूपी में 30 नवम्बर तक अधिकारियों की छुट्टी बंद

भूगर्भ जल विभाग के निदेशक वी के उपाध्याय ने  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत समस्त सरकारीध्अर्द्धसरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों एवं निजी क्षेत्रों की संस्थाओं को भी अपने परिसर में रेनवाटर हार्वेंस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करनी होगी।

खत्म हो रहीं सरकारी नौकरियां, मंत्री बोले- 400 विभाग होंगे बंद

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत संकटग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए भूजल प्रबंधन के प्राविधान किये गये हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी भी प्रकार से भूजल, नदी, तालाब, पोखर आदि को प्रदूषित न करे। अधिनियम के लागू होने से जनमानस को गुणवत्तापरक भूजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के प्रयास किये जा सकेंगे।

महात्मा गांधी के ‘हे राम’ और ‘जय श्रीराम’ में क्या फर्क है ?

निदेशक ने बताया कि अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन और खासतौर से भूजल अथवा सतही जल को गन्दा करने वालों के खिलाफ कड़े दण्ड के प्राविधान किये गये हैं। मौजूदा समय में अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जाने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है।

यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया ये बड़ा तोहफा….

बछड़ी देगी गाय से ढाई गुना अधिक दूध, नई तकनीक हुई विकसित…..

बिग बॉस 13 में ये भोजपुरी स्टार बनेंगे पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स

कई शहरों के बाद अब बदलेगा हज हाउस का नाम

कुएं से अचानक आने लगी रहस्यमयी आवाज,डर के मारे लोगों ने छोड़ा घर

राष्ट्रपति ने ‘हड्डी-पसली तोड़ने’ की दी चेतावनी…..

पीएम मोदी की भतीजी से लूट मामले में एक गिरफ्तार, सारा सामान भी बरामद

इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा वेतन…..