नयी दिल्ली, चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है।
वर्गीकरण के नियम इस प्रकार हैं:
ग्रीन जोन: इसमें वे जिले आते हैं, जहां अभी कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है या पिछले 21 दिनों से किसी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई है।
रेड जोन: इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले को ‘हॉटस्पॉट’ के रूप में जाना जाता है, जहां नए मामले सामने आए हैं, जो पुष्ट मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर और जांच के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
ऑरेंज जोन: इस श्रेणी में वैसे जिले आते हैं जो कि ग्रीन या रेड जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
राज्यों को कोविड-19 संक्रमण की सीमा के आधार पर बाद में अन्य जिलों को भी रेड जोन या ऑरेंज जोन में डालने की अनुमति दी गई है।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी
-रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
-ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसें चल सकती हैं
-बस डिपो में 50 प्रतिशत आबादी के साथ संचालन
-रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
-मनरेगा के काम को मंजूरी
-ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
-इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
-ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
-ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी
-शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति
-जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत
-नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति
-रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
-ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी
-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
-कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति
-स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी
-सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवा चालू
-बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत
-भारतीय डाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी
-रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति
-रेड जोन में आईटी हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्री खोलने की सशर्त मंजूरी
-पशुपालन समेत मछलीपालन की अनुमति
-खेती की मंजूरी
-आंगनबाड़ियों को काम की मंजूरी
-सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, 33 फीसद आबादी के साथ खुलेंगे दफ्तर
-प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को अनुमति
रेड जॉन में पूरी तरह से बंद रहेंगे ये सब-
-स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
-हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
-साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
-टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
-सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
-होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
-सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
-सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे