नयी दिल्ली, लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों को सरकार द्वारा वेतन दिया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय सभी प्रवासी कामगारों को फिलहाल सरकार द्वारा वेतन दिये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई पर सहमत हो गया है।
वकील प्रशांत भूषण ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज की याचिका का विशेष उल्लेख फोन के जरिये न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के समक्ष किया।
श्री भूषण ने कहा कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को सरकार को वेतन देना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन नागरिकों के बीच भेदभाव का कारक है।
न्यायमूर्ति राव ने श्री भूषण की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई से सहमति जता दी और कहा कि अगली बार जब भी बेंच बैठेगी,
इस याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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