श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सरकार ने नागरिकों को समय पर और परेशानी मुक्त सेवा मुहैया कराने के लिए राज्य के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 88 नई सेवाओं को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में यहां हुयी राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में नई सेवाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया, ‘‘एसएसी ने जम्मू कश्मीर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 88 नई सेवाओं को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की।’’
उन्होंने कहा कि जेकेपीएसजीए कानून बनने के बाद लोक सेवाओं के तौर पर 95 सेवाओं को अधिसूचित किया गया और इन नई 88 सेवाओं को शामिल किये जाने के साथ कानून के तहत लोक सेवाओं की संख्या बढ़ कर 183 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि पर्यटन विभाग की तीन सेवाओं को जेकेपीएसजीए में लाया गया है। इसके अलावा उद्योग और वाणिज्य विभाग की 13, हस्तशिल्प विभाग की 12, भूगर्भशास्त्र और खान विभाग की चार तथा श्रम एवं रोजगार विभाग की 27 सेवाओं को इसमें लाया गया है।