लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद अर्पणा यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है, ये कदम खास तौर पर सामान्य और मुस्लिम महिलाओं में महिलाओं को और मजबूत बनाएगा. इससे पहले 1400 साल पुरानी ट्रिपल तलाक प्रथा यानी तलाक-ए-बिद्दत के खिलाफ बिल कल लोकसभा में 7 घंटे के भीतर पास हो गया.
बिल के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत किसी भी तौर पर गैरकानूनी ही होगा. जिसमें बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिये भी एक बार में तीन तलाक देना शामिल है. ऑफिशियल्स के मुताबिक, हर्जाना और बच्चों की कस्टडी महिला को देने का प्रॉविजन इसलिए रखा गया है, ताकि महिला को घर छोड़ने के साथ ही कानूनी तौर पर सिक्युरिटी हासिल हो सके। इस मामले में आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकेगी.
बिल के मुताबिक, “जुबानी, लिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एकसाथ तीन तलाक देना गैरकानूनी और गैर जमानती होगा। तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल की सजा के अलावा जुर्माना भी होगा.