नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने चुनावों के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत कोई भी राजनीतिक दल सरकारी पैसे या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के नियमों के हिसाब से कार्रवाई होगी। जिसमें चुनाव चिन्ह तक वापस लिया जा सकेगा। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बीएसपी के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सार्वजनिक स्थलों में हाथी की मूर्तियां बनाकर चुनाव में बीएसपी ने राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी राय ली थी और मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा यह फैसला लिया गया। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने है। जाहिर है कि चुनावों में भारी मात्रा में पैसे और बाहुबल का प्रयोग होता है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिससे कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें।