नई दिल्ली, सरकार ने आज एक बार फिर बड़ा फैसला करते हुए 500 रुपये के पुराने नोटों को पेट्रोल पंप पर चलाने की सीमा घटा दी है। सरकार के एलान के बाद 3 दिसंबर से पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट पर पुराने 500 रुपये के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें कि सरकार ने यह छूट पहले 24 नवंबर तक दी थी, हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत 3 दिसंबर से पेट्रोल, डीजल और गैस के लेन-देन में 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा हवाई टिकट के लिए ये नोट मान्य नहीं रहेंगे।
पहले केंद्र सरकार ने तय किया था कि पेट्रोल पंप और सरकारी अस्पतालों सहित जरूरी जगहों पर 500 रुपये के नोट 15 दिसंबर तक चलाए जा सकेंगे लेकिन सरकार ने अत्प्रत्याशित निर्णय लेते हुए लगभग दो हफ्ते पहले ही इन पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया। बता दें कि 1000 रुपये के नोटों को सरकार पूर्व में ही पूरी तरह बैन कर चुकी है। इन्हें केवल बैंकों में ही जमा कराया जा सकता है।इसके अलावा गुरुवार को सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में 2.07 रुपये प्रति सिलेंडर इजाफा किया है, वहीं जेट फ्यूल का इंधन 3.07 रुपये सस्ता किया है आपको बता दें कि अब 15 दिसंबर तक सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर, बिजली-पानी बिल, ट्रेन और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग पर बंद हो चुके 500 रुपये के पुराने नोट चलाने की इजाजत है। इसके अलावा स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फीस और सहकारी स्टोर पर बंद हो चुके 500 रुपये के पुराने नोट चलाने की इजाजत दी है।