बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के जुर्म में पति फकीरा को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि सिकंदराबाद निवासी मौहम्मद युसूफ ने थाना खानपुर में अपने दामाद फकीरा के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी1 पिता के अनुसार उसकी बेटी गुलशन का निकाह खानपुर कस्बा निवासी फकीरा से , 4 मई 2016को हुआ था। ससुराल जन, निकाह में मिले दहेज से खुश नहीं थे । वे और दहेज की मांग को लेकर गुलशन का उत्पीड़न करते थे । पति फकीरा ने 23 अक्टूबर 2016 को उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गई । इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई।
पोर्ट के आधार पर पुलिस ने फकीरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा । जांच के बाद चार्टशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर समाप्त जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक अशोक कुमार दुबे के न्यायालय में हुई । गवाहों के बयान ,पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर एडीजे ने फकीरा को दहेज के लालच में अपनी पत्नी की जलाकर हत्या करने का दोषी करार दिया और शुक्रवार को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए 10हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया ।