पटना, बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। बिहार में शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 1 अप्रैल से नतीश कुमार ने पूरे राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया था। इस कानून के खिलाफ अप्रैल में पटना उच्च हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शराबबंदी के फैसले को आम आदमी को संविधान में मिले अधिकार का हनन बताया गया था। भूतपूर्व सैनिक अवध नारायण सिंह द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि किसी भी सरकार को जनता के खाने-पीने या उसकी पसंद-नापसंद पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है।