सुप्रीम कोर्ट दो फरवरी को सहारा की संपत्तियों की बिक्री के लिए रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित सेबी की याचिका करेगा। सेबी की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार द्वारा याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किए जाने पर न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अगले महीने इस याचिका पर सुनवाई निश्चित की है. रिसीवर देश और विदेश में सहारा की समस्त संपत्तियों का प्रभार लेगा, उसकी नीलामी करेगा और उससे होने वाली आय सेबी के \’सहारा रिफंड कोष\’ में जमा करेगा। सेबी ने इस मामले से निपटने के लिए किए गए 41 करोड़ रुपये खर्च भी वापस मांगा है। सेबी ने कहा कि सहारा द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के संरक्षण पर वह हर महीने 10 लाख रुपये खर्च कर रहा है।
वकील अरविंद दातार ने अदालत से कहा कि वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचरके जरिए जुटाई गई राशि निवेशकों को वापस करने के लिए सहारा द्वारा कोष जुटाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है. अदालत ने 28 सितंबर को सहारा को रिसीवर रियुक्ति करने की सेबी याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया था।अदालत ने अगस्त 2012 में दिए गए आदेश में सहारा को आदेश दिया था कि वह निवेश का 17,400 करोड़ रुपये तथा उसके साथ 15 फीसदी की दर से ब्याज भी वापस करे। सेबी के मुताबिक ब्याज सहित यह राशि कुल 36 हजार करोड़ हो गई है।