नई दिल्ली,बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव व उनकी पत्नी राधा राजपाल को चेक बाउंस के सात मामलों में कड़कड़डूमा अदालत ने जमानत दे दी है। राजपाल यादव की सजा के खिलाफ अपील को सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इस पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
स्पेशल जज पुलस्त्या प्रमचला ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अर्जी मंजूर की जाती है और याचिकाकर्ताओं को 23 अप्रैल को सुनाई गई सजा, अपील पर अंतिम फैसला आने तक निलंबित की जाती है। इस राहत के लिए यादव और उनकी पत्नी राधा को एक-एक जमानती के साथ 50-50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया।
यादव की पत्नी राधा की ओर से एडवोकेट संजय गुप्ता ने भास्कर उपाध्याय के साथ अर्जी दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई कि अपील पर सुनवाई पेंडिंग रहने तक उन्हें व्यक्तिगत पेशी से स्थाई छूट दी जाए। आधार दिया कि उनका कई बार मिसकैरिज हो चुका है, डॉक्टर ने उन्हें इस बार ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। कोर्ट ने मांग मंजूर कर ली। इसके अलावा अभिनेता की अपील पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी किया, जिसकी शिकायत पर यादव को यह सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट ने अपील पर जवाब और दलीलें सुनने के लिए 30 मई की तारीख तय की है।