मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मामला, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
September 26, 2018
गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या के मामले में, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर जवाब भी दाखिल करने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 19 साल पुराने हत्या के मामले में, महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। साथ ही एक हफ्ते के अंदर जवाब भी दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है।
फरवरी 1999 में महाराजगंज के कोतवाली में पंचरुखिया क्षेत्र में एक जमीन पर कब्रिस्तान और ताल को लेकर विवाद उठा था। इस विवाद में समाजवादी पार्टी नेता तलत अजीज और तब नवनिर्वाचित सांसद रहे योगी आदित्यनाथ दो अलग-अलग पक्षों से आमने-सामने थे। इसी विवाद में दोनों पक्षों का आमना-समाना हुआ, जिसमें गोली चली और तलत अजीज के सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई।
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तलत अजीज ने सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर योगी आदित्यनाथ व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने, मामला बिगड़ता देखकर सीबीसीआईडी से जांच कराई। सीबीसीआईडी जांच में सबूतों के आभाव के चलते सत्र न्यायालय ने केस को बंद कर दिया।
लेकिन हाल में ही तलत अजीज ने जांच से संतुष्ट न होकर, हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय से दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। इसी आदेश पर सत्र न्यायालय ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ को नोटिस जारी हुआ है और जवाब दाखिल करने को कहा गया है।