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अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व पुलिस आयुक्त

नयी दिल्ली,  दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने करीब दो दशक पुराने मामले में दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि मामले को 29 मार्च को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए। कुमार की तरफ से पेश हुए वकील ने मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने प्राथिमकी दर्ज करने और दो महीने के अंदर जांच समाप्त करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा, “मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।”

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 13 मार्च को अदालत की एकल न्यायाधीश की पीठ के 26 जून 2006 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि पुलिस कुमार और सीबीआई अधिकारी विनोद कुमार पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे।

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