नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र का बजट केंद्रीय होता है इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है. विपक्षी दलों ने भी 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने का विरोध किया. उनका कहना था कि लोकलुभावन बजट पेश करके केंद्र चुनावों पर असर डाल सकता है इसलिए बजट को 1 फरवरी के बाद पेश किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहाकि याचिकाकर्ता एक उदाहरण देकर बताए कि केंद्र के बजट से किसी राज्य के नागरिक के मन में चुनाव के हिसाब से क्या असर पड़ सकता है? ऐसे तो आप कहेंगे कि राज्य के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों के मन में यह होगा कि इसी पार्टी की केंद्र में सरकार है और इस पार्टी को वोट देंगे तो राज्य को फायदा होगा. ऐसे ही बजट को आगे बढ़ाते रहे तो बजट कब आएगा. हर महीने राज्यों में चुनाव आते रहेंगे. मुख्य न्यायधीश खेहर ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये भी नहीं बता पाए कि यह कौन से कानून या संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है.