मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने रविवार को बताया कि तीन थाना क्षेत्रों.. कोतवाली, नई मंडी और सिविल लाइन में 21 दिसम्बर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थल पर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।