सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चन्द्र भारती ने दहेज को लेकर हत्या के जुर्म में पति को आज आजीवन कारावास की सजा दी तथा सबूत के अभाव में सास और ससुर को रिहा कर दिया ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फतेहपुर इलाके के कमालपुर गांच की शबनम का निकाह 5 नवंबर 2017 को गांव के ही परवेज के साथ हुआ था जिसकी दहेज के लिये 25 अप्रैल 2018 को हत्या कर दी गई ।
हत्या की रिपोर्ट शबनम के भाई ने दर्ज कराई जिसमें पति,सास और ससुर को आरोपी बनाया गया । सत्र न्यायाधीश भारती ने गवाहों के बयान और मौजूद सबूतों के आधार पति परवेज को आजीवन कारावास की सजा दी और सबूत के अभाव में सास और ससुर को रिहा कर दिया ।