सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका आज यह कहते हुये खारिज कर दी कि सलमान खान ने 25 करोड़ वकीलों पर खर्चा किया।न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन हैं।
शर्मा की दलील थी कि सलमान के पिता सलीम खान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उन्होंने हिट एंड रन मामले में अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। याचिकाकर्ता की दलील थी कि सलीम खान की यह स्वीकारोकित न्यायपालिका का मजाक है और इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।न्यायमूर्ति केहर ने कहा, ‘‘सलमान के पिता ने यह कहां कहा है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए में न्याय खरीद लिया है। उनका कहना था कि उन्होंने इतनी राशि वकीलों पर खर्च की है।
2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान को निचली अदालत से पांच साल की सजा मिलने के कुछ ही देर बाद जमानत मिलने पर कई लोगों ने हैरानी जतार्इ थी। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सलमान को उसी दिन जमानत में कोई गलत बात नहीं हुई। जस्टिस जेएस खेहर और आर भानुमति ने कहा कि सजा के आदेश की कॉपी मिलने तक किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। इसलिए सलमान को जमानत मिली। दोनों जजों ने कहा कि सब कुछ कानून के तहत किया गया।