नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई मामले में न्याय मित्र द्वारा दी गई लिस्ट में से 24 जनवरी को बीसीसीआई के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय मित्र अनिल दीवान और गोपाल सुब्रमणियम द्वारा बीसीसीआई में प्रशासकों के लिए दिये गये नाम गोपनीय रखे जायें। न्यायालय रेलवे, सर्विसेज और विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन का कद घटाकर उन्हें संबद्ध सदस्य बनाने के खिलाफ उनकी अर्जी पर भी विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई और अपने राज्य क्रिकेट संघ में अलग से नौ-नौ साल के लिये पदों को संभाल सकता है। राज्य एसोसिएशन या बीसीसीआई में एक पदाधिकारी के कार्यकाल पर कुल मिलाकर विचार नहीं किया जायेगा।