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अमित शाह के बेटे के खिलाफ खबर के प्रकाशन पर लगी रोक पर, हाईकोर्ट ने दिये खास निर्देश…

अहमदाबाद, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के खिलाफ किसी लेख-खबर का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करने संबंधी लोअर कोर्ट के आदेश के बारे मे हाईकोर्ट ने  खास निर्देश दिये हैं। यह आदेश गुजरात उच्च न्यायालय ने दियें हैं।पत्रकार रोहिणी सिंह ने जय शाह की कंपनी की लेनदेन के संदर्भ में ‘द वायर’ के लिए एक खबर लिखी थी। इसी खबर को लेकर जय शाह ने मानहानि का मामला दर्ज करा रखा है।

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गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका, जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की ओर से दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत के रोक संबंधी आदेश को चुनौती दी गयी थी पर सुनवाई करते हुये निचली अदालत को यह आदेश दिया कि वह 30 दिन के भीतर इस मामले पर फैसला करे।न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने पोर्टल के संस्थापक संपादकों और पत्रकार रोहिणी सिंह सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे रोक संबंधी आदेश को चुनौती देने के लिए निचली अदालत जायें।

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गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की  याचिका आज खारिज कर दी । अदालत ने कहा, ‘‘निचली अदालत को आदेश दिया जाता है कि वह आज से 30 दिन के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला करे।’’ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई पक्ष अंतिम आदेश से अंसतुष्ट होता है तो वह उचित मंच के समक्ष चुनौती दे सकता है।

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याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था क्योंकि यह प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए बिना ही पारित किया गया था। पिछले महीने निचली अदालत ने समाचार पोर्टल को आदेश दिया था कि वह मानहानि के मामले का निपटारा होने तक जय शाह के खिलाफ किसी लेख-खबर का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करे।

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