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कार के रजिस्ट्रेशन में देरी करना आरटीओ को पड़ा भारी, लगा बड़ा हर्जाना

प्रयागराज,  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी नीलामी में खरीदी कार के पंजीकरण में तीन साल की देरी करने पर कानपुर नगर के क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी ;आरटीओद्ध संजय सिंह एवं राज्य सरकार पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है।

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न्यायालय के कड़े रुख को देखते हुए आरटीओ ने 29 मार्च 2019 को हलफनामा दाखिल कर बताया कि कार का पंजीकरण हो गया है। न्यायाीय ने कहा कि आरटीओ ने मनमाने तौर पर अवैध तरीके से वाहन का पंजीकरण लटकाए रखा। न्यायालय ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह हर्जाना राशि का एक माह में भुगतान कर दोषी अधिकारी से वसूल कर ले।

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न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कानपुर नगर के संजय जायसवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम.के. तिवारी का कहना था कि एक अप्रैल 2016 को आरटीओ से अनापत्ति लेकर पुलिस विभाग ने जाईलो कार नीलाम की जिसे अधिकतम बोली के आधार पर याची ने खरीदा।

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कार का बीमा कराकर पंजीकरण के लिए आवेदन दियाए एक साल बाद उसे दुबारा बीमा कराना पड़ा। इसके बावजूद कार का पंजीकरण नहीं किया गया तो उसने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आरटीओ को तलब किया। उसने 29 मार्च को हलफनामा दाखिल कर बताया कि कार का पंजीकरण कर दिया गया है। न्यायालय ने तीन साल तक परेशान करने एवं याचिका दाखिल करने को मजबूर करने के लिए आरटीओ पर हर्जाना लगाया है।

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