खाली प्लाॅट में कूड़ा डालने पर लगेगा जुर्माना

सहारनपुर,  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करते हुए स्थानीय प्रशासन ने खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा डालने पर भूस्वामी से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।

सहारनपुर के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुधवार को सफाई निरीक्षकों और सफाई नायकों को निर्देश दिये हैं कि जिस प्लाट में कूड़ा डाला जा रहा है उसके मालिक और नालियों में गोबर बहाने वाले डेरी मालिकों पर जुर्माना लगायें। उन्होंने कहा कि महानगर को स्वच्छ रखने के लिए जरुरी हो गया है कि ऐसे लापरवाह लोगों के प्रति सख्त कदम उठाये जायें। सिंह ने कहा कि लोगों को इस दिशा मेें बार बार समझाने के अलावा सुधरने के लिए काफी समय दिया जा चुका है अब और समय नहीं दिया जा सकता।

सिंह ने नगर निगम में सफाई निरीक्षकों और सफाई नायकों की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ वार्ड, सफाई निरीक्षक, सफाई नायक और प्रत्येक वार्ड से सबसे कर्मठ सफाईकर्मी को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और शासन के निर्देशों का पालन करने के क्रम में यह व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत जिस खाली प्लाट में कूड़ा दिखाई दे, उसके स्वामी का पता लगाकर उसे नोटिस दें कि वह अपने प्लाट की चारदीवारी कर लें अन्यथा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाये। उन्होंने नालियों में बहते हुए गोबर की फोटो खींचकर गोबर बहाने वाले डेरी स्वामियों पर भी कम से कम दस हजार रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिये।

उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर देते हुए कहा कि शहर के करीब एक लाख चालीस हजार सभी मकानों को इस व्यवस्था से जोड़ना होगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक सफाई नायक की जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में सड़क पर कोई गाय घूमती न मिले, जो दिखायी दे उसे पकड़कर गौशाला भिजवाएं। उन्होंने कहा कि सूअरों के पकड़ने का ठेका दे दिया गया है। बंदरों के आंतक को कम करने की प्रक्रिया भी अपनायी जा रही है तथा कुत्तों के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए एनीमल बर्थ सेंटर बनाया जा रहा है जो बनकर लगभग तैयार हो गया है।