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ध्वस्त हो चुकी जिओ 4जी सेवाओं को लेकर, मुकेश अंबानी को कारण बताओ नोटिस

पटना,   जन उपयोगी सुविधाओं के प्रावधानों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाता जिओ इंफोकॉम लिमिटेड की सुविधा को लेकर कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  प्रवीर कुमार के खिलाफ आज कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित स्थाई लोक अदालत ने जारी किया।

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स्थाई लोक अदालत ने यह नोटिस एक स्थानीय वकील भरत जी चौबे की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद जारी की है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल 2019 की अगली तिथि निश्चित करते हुये मुकेश अंबानी और प्रवीर कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि निश्चित तिथि पर नोटिस का जवाब नहीं दाखिल करने पर मामले में एकपक्षीय सुनवाई कर उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

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शिकायतकर्ता वकील ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने जिओ की 4जी सेवा दिए जाने के प्रचार-प्रसार के झांसे में आकर जिओ का सिम लिया था। शुरू में 4जी स्तर की सेवा दी जा रही थी लेकिन अब यह नेटवर्क ध्वस्त हो चुकी है और सिविल कोर्ट परिसर में तो इसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त है। चौबे ने जिओ के मालिक तथा दोषी कर्मचारियों पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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