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पतियों के पक्ष मे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला….समाज पर पड़ेगा बड़ा असर…

नई दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने पतियों के पक्ष मे बड़ा फैसला दिया है.सुप्रीम कोर्ट  ने यह फैसला पति पत्नी के बीच सुलह समझौते को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है. जिससे पतियों को बड़ी राहत मिल गयी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई अदालत किसी पति को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखे. दरअसल,सुप्रीम कोर्ट पति पत्नी के बीच सुलह समझौते को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान ही एससी ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस जमानत आदेश को भी बहाल कर दिया है जिसे पति द्वारा सुलह समझौता मानने से इनकार करने के कारण रद्द कर दिया गया था.

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न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित ने कहा, कि हम एक पति को पत्नी को रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. यह मानवीय रिश्ता है. आप (व्यक्ति) निचली अदालत में 10 लाख रुपये जमा कराएं जिसे पत्नी अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना शर्त निकाल पाएगी. न्यायालय ने कहा कि इस राशि को पत्नी बिना किसी शर्त के निकाल सकती है ताकि वह अपनी और अपने बच्चे की फौरी जरूरतों को पूरा कर सके.

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जब व्यक्ति के वकील ने कहा कि राशि को कम किया जाए तो पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिवार अदालत नहीं है और इसपर कोई बातचीत नहीं हो सकती है. पीठ ने कहा,” अगर आप तुरंत 10 लाख रुयये जमा कराने के लिए राज़ी हैं तो जमानत आदेश को बहाल किया जा सकता है. इसके बाद वकील 10 लाख रुपये जमा कराने के लिए राजी हो गया, लेकिन थोड़ा वक्त मांगा.

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पीठ ने कहा, ”हम याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए बयान के मद्देनजर जमानत के आदेश को बहाल करने को तैयार हैं कि याचिकाकर्ता चार हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपये जमा कराएगा.

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