बाबरी विध्वंस केस में, आडवाणी और उमा भारती को, सीबीआई कोर्ट मे पेश होने का आदेश
May 25, 2017
लखनऊ, सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती और उनको पेश होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडयंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है.शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को विशेष अदालत से कहा कि वह महीने भर में मामले की सुनवाई शुरू करे और दो साल में फैसला सुनाए.
उसके बाद विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की रोजाना सुनवाई 20 मई से शुरू की और पांच विहिप नेताओं को जमानत दे दी. पूर्व सांसद राम विलास वेदान्ती , विहिप नेताओं चंपत राय , बैकुंठ लाल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास और धरमदास महाराज को जमानत मिली. छठे आरोपी प्रधान उस दिन अदालत में नहीं पेश हो सके थे. बुधवार को छठे आरोपी सतीश प्रधान को जमानत दे दी गई. विहिप के अन्य आरोपियों में से गिरिराज किशोर और अशोक सिंहल का निधन हो चुका है.