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यूपी के पांच मंत्रियों को, फिर शपथ दिलाने की मांग पर, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उप मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के पांच मंत्रियों को नये सिरे से शपथ दिलाने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका में दावा किया गया था कि गड़बड़ी के तहत उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित पांच मंत्रियों ने राज्यपाल राम नाइक द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाये जाने के दौरान ‘मैं’ नहीं कहा था और सीधे अपना नाम बोल दिया।

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प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा, ‘‘आप एक बहुत ही समझदार वकील हैं। आप एक व्यापक तस्वीर उकेरने के लिए हमारे पास आए हैं। आप मशहूर होने के लिए यहां आए हैं और आज हम आपको इतना मशहूर कर देंगे कि लोग कहेंगे कि यह है महान आदमी।’’

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 वकील ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2009 में दूसरी बार पद की शपथ लेने का उदाहरण दिया।दरअसल, ओबामा के शपथ लेने के दौरान एक शब्द का उच्चारण छूट गया था। वकील अनुपम आनंद ने कहा कि उप्र के मंत्री दिनेश शर्मा, राजेश अग्रवाल, रीता बहुगुणा जोशी, एसपी सिंह बघेल और सत्यदेव पचौरी ने 19 मार्च के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ‘मैं’ नहीं कहा था।

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 याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने कहा था कि पद एवं गोपनीयता की शपथ के दौरान ‘मैं’ शब्द अवश्य दोहराया जाना चाहिए था लेकिन गलती से इन मंत्रियों ने इसकी अनदेखी की।

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