यूपी में 12 जुलाई तक होंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में तीन स्तरीय पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और किसी भी जनप्रतिनिधि का कार्यकाल निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल अलग-अलग जरूर हैं, लेकिन 12 जुलाई के बाद किसी का भी कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। ऐसे में तय समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हैं। मार्च 2025 में ही चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, अब न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मंत्री राजभर ने भरोसा दिलाया कि अगली कैबिनेट बैठक तक आयोग का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाएगा और कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से लागू आरक्षण चक्र के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट देगा, जिससे प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव पूर्व की व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण निकायों के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी और प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव कराकर स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा जाए।

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