लखनऊ ,हजरतगंज स्थित एक कंपनी से उपभोक्ता की रकम की रिकवरी न करवाने पर उपभोक्ता फोरम ने लखनऊ डीएमकौशलराज शर्मा की तनख्वाह रोकने का आदेश दिया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा गया है. दरअसल, उपभोक्ता फोरम ने 2010 में एक फैसला दिया था. इस फैसले को कौशलराज शर्मा लागू करने में नामाक रहे. इसी के बाद फोरम ने यह कार्रवाई करने की बात कही है.
इस मामले पर लखनऊ उपभोक्ता फोरम के राजश्री शुक्ला ने कहा, ‘2010 में एक उपभोक्ता ने विग कंपनी के खिलाफ केस जीता था. इसी के आधार पर फैसला दिया गया था कि विग कंपनी उपभोक्ता के पैसे वापस करे. हमने फैसले के अनुसार काम करने के लिए डीएम को कई बार पत्र लिखा लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया. हमें ऐसा करना था ताकि डीएम और जिला प्रशासन कार्रवाई करे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ के उपभोक्ता ने 2010 में हजरतगंज स्थित एक कंपनी से हेयर विग खरीदी थी. विग की कीम लगभग 10 हजार रुपए थी. विग खरीदने के कुछ दिन बाद उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और कहा कि प्रोडक्ट दावे के अनुरूप नहीं है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है. इस मामले में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि कंपनी उसे पैसे वापस करे.