Breaking News

विमान अपहरण रोधी सख्त कानून लागू, अब मृत्युदंड का प्रावधान

 

नई दिल्ली, देश का नया विमान अपहरण रोधी कानून सरकारी अधिसूचना के बाद लागू हो गया है। यह कानून किसी भी व्यक्ति की मौत की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। 2016 का विमान अपहरण रोधी अधिनियम 1982 के पुराने कानून की जगह लेगा। पुराने कानून के मुताबिक बंधकों जैसे कि विमान के चालक दल के सदस्यों, यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की स्थिति में ही अपहरणकर्ताओं के खिलाफ सुनवाई हो सकती थी।

सीबीआई छापों के बाद बोले लालू यादव-मै टूटने वाला नही, भाजपा को कड़ा जवाब दूंगा

 बसपा ने इन चार नेताओं को पार्टी से निकाला बाहर

 लेकिन नये कानून में विमान में सवार सुरक्षाकर्मियों या जमीन पर मौजूद सहायक कर्मियों की मौत की स्थिति को शामिल करते हुए इसकी व्याख्या को और विस्तार दिया गया है। विमान अपहरण के अन्य मामलों में दोषी के अधिकार वाली चल अचल संपत्ति को जब्त करने के अलावा उसे उम्रकैद एवं जुर्माने की भी सजा होगी।

लालू यादव के ठिकानों पर, पांच राज्यों में छापेमारी, बवाल की आशंका से बिहार- झारखंड में अलर्ट जारी

 पूर्व दलित जज कर्णन के मामले मे न्यायपालिका की हुई फजीहत का ठीकरा, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर फोड़ा

 पांच जुलाई को नये कानून के संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद यह प्रभाव में आ गया। धमकी, अपराध को अंजाम देने का प्रयास या इसके लिये उकसाने समेत विमान अपहरण की व्याख्या के अंदर कई कृत्यों को समाहित किया गया है।

 यूपी मे 25 आईएएस के  तबादले,मथुरा फैजाबाद नगर निगम में आईएएस की तैनाती

भारतीय रिजर्व बैंक जल्द जारी करेगा, यह नया नोट… 

 जो भी इसे अंजाम देता है या ऐसे अपराध के लिये अन्य लोगों को निर्देशित करता है, उसे विमान अपहरण के अपराध का दोषी समझा जायेगा। 1982 के विमान अपहरण अधिनियम की जगह नये अधिनियम के लिए नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने 17 दिसंबर 2014 को राज्यसभा में विधेयक पेश किया था। कुछ दिनों बाद इसे एक संसदीय समिति के समक्ष भेजा गया था जिसने मार्च 2015 में इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। चार मई 2016 को ऊपरी सदन में और नौ मई 2016 को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया था।

क्रिकेटर उमेश यादव की यह फोटो, सोशल मीडिया पर क्यों मचा रही तहलका?

 एक देश, एक बाजार, एक कर सही’ तो ‘एक देश, एक जाति’ कैसे गलत ?