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सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 1.05 करोड़ रुपए का मुआवजा

जालना (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र के जालना जिले में आठ साल पहले सड़क दुर्घटना में मारे गये एक व्यक्ति के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने शनिवार को 1.05 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश दिया।

पेशे से सिविल इंजीनियर एवं सरकारी ठेकेदार आशीष विनोद कुमार श्रीसुंदर की एसयूवी 11 जून 2010 को मुंबई-अहमदनगर राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। उनके परिवार के वकील रहमत अली ने रविवार को बताया कि कई अस्पतालों में नौ महीने इलाज के बाद श्रीसुंदर की मौत हो गयी। उनके परिवार में पत्नी, मां और दो छोटे बच्चे हैं। अली ने बताया कि घटना के बाद श्रीसुंदर के परिवार ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में चालक और वाहन मालिक के साथ संबंधित बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंश के खिलाफ मामला दायर किया।

एमएसीटी सदस्य एस जी वेद पाठक ने शनिवार को वाहन मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से 63.80 लाख रुपये तथा आठ नवंबर 2011 से उस पर नौ प्रतिशत का ब्याज देने को कहा। अली ने बताया कि मुआवजा और ब्याज की राशि मिलाकर कुल 1.05 करोड़ रुपये की राशि हुई। एमएसीटी के सदस्य ने कहा कि श्रीसुंदर की जब मौत हुई तो उस वक्त वह सिर्फ 30 साल के थे और वह एक सिविल इंजीनियर थे।