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1 अप्रैल 2020 से BS-IV वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का बैन, जानें क्या आया फैसला

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां एक अप्रैल 2020 से बीएस.4 वाहनों की बिक्री और पंजीयन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने संबंधित पार्टियों और पक्षकारों की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद इस संबंध में आदेश पारित किया। बीएस.6 मानक एक अप्रैल 2020 से ही लागू होंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच गये वायु प्रदूषण को देखते हुए राजधानी को श्गैस चैम्बरश् कहा जाने लगा है। न्यायमूर्ति लोकुर ने आदेश में कहाए ष्हम एक अप्रैलए 2020 जब से बीएस.6 मानक लागू होंगे तब से बीएस.4 वाहनों की बिक्री और पंजीयन पर रोक लगाते हैं। भारत में अभी यूरो.4 ईंधन प्रयोग होता है जिसे भारत स्टेज.4 कहा जाता है।

गौरतलब है कि एक अप्रैल 2020 से यूरो.6 स्तर के ईंधन के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक अप्रैल 2020 से भारत स्टेज.4 ईंधन का अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय ने सरकार और आॅटोमोबाइल संघ की 31 मार्च 2020 से पहले निर्मित वाहनों की बिक्री की कंपनियों को अनुमति देने संबंधी अपील भी खारिज कर दी।