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दंगा पीड़ित राहत शिविर के लिये हाईकोर्ट ने दिये ये खास निर्देश

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप सरकार को उत्तर पूर्वी जिले में ईदगाह स्थित दंगा पीड़ित राहत शिविर में एक स्वास्थ्य इकाई बनाने का निर्देश दिया है ताकि वहां कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर डॉक्टरों और सरकारी स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का दल पर्याप्त दवाओं और उपकरणों के साथ शिविर का दौरा करे। अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि शिविर में साफ-सफाई बनाये रखने और संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मी लगाये जाएं।

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अदालत ने दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल से कहा, ‘‘आवश्यक कदम तत्काल उठाने होंगे। अदालत ने शिविर में रह रहे दंगा पीड़ितों को दमकल, एंबुलेंस, चल शौचालय की सुविधा प्रदान करने, वहां साफ-सफाई बनाकर रखने और बिस्तर आदि प्रदान करने के उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ के 20 मार्च के निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का भी आदेश दिया।

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