अब नहीं होगी ड्राईविंग लाइसेंस और आरसी साथ लेकर चलने की जरूरत
September 7, 2016
नई दिल्ली, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के बिना भी वाहन चला सकेंगे और आपका चालान नहीं कटेगा। इसके लिए बस आपको आपने दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरुरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए पुष्टि कर सकेंगे।
केन्द्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए डिजिटल लॉकर ऐप को लांच किया। ये एप परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरणों को डिजिटल कर देगी। इसका सीधा फाएदा आम नागरिक व प्रशासन उठा सकेगा। इस एकीकरण को पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया के लिए एक मह्वत्पूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे दस्तावेजों का केंद्रीकरण हो सकेगा। वाहन के दस्तावेज न लेकर चलते समय पुलिसकर्मी जबरन चलान नहीं कर सकेंगे। पुलिस वाले इस एप के जरिए आपके दस्तावेजों को मोबाइल से भी चेक कर सकेंगे। जल्द ही ये प्रक्रिया राज्य भी लागू कर देंगे। ये दोनों प्रक्रिया वाहन और सार्थी के नाम से हैं। वाहन में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन व सार्थी में ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। बता दें कि लगभग 19.5 रजिस्ट्रेशन और 10 करोड़ डीएल इस एप पर अपलोड होंगे। इसके लिए अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर एप को डाउनलोड करना होगा। फिर उसे मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए एक्टीवेट करना होगा। एक्टीवेट होते ही वो जरूरी दस्तावेजों को मिलान अपने आप कर लेगा। इससे नकली दस्तावेजों के अपराध पर लगाम लगेगी। एप पर अपना डीएल या आरसी नंबर डालते ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी।