नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंदोलनकारी देश को बंधक नहीं बना सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अदालत को आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करने की खातिर मानक तय करने होंगे। न्यायालय ने कहा कि आंदोलनों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा, कांग्रेस या किसी भी संगठन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने आज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने पर चिंता जताई।