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हाईकोर्ट ने लखनऊ मे पॉलीथिन उत्पादन और बिक्री को लेकर दिये ये सख्त आदेश

लखनऊ,  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शहर की साफ.सफाई के मामले में अहम आदेश देते हुए कहा है कि पॉलीथिन के उत्पादन और इसकी बिक्री को तत्काल बन्द किया जाए । पीठ ने यह भी कहा है कि बरसात के पहले लखनऊ शहर के सभी नालों ओर नालियों के साथ-साथ खुले में पड़े कूड़े के ढेरों की सफाई की जाए और 31 मई तक शहर से छुट्टा जानवरों को उचित स्थान पर भेजा जाए ।

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इस मामले में प्रदेश महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार स्वयं ही साफ- सफाई के मामले में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही हैं । उन्होंने कहा कि इसके लिए जुलाई तक का समय दिया जाए।न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया की पीठ ने अफज़ल अहमद की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिए ।

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याचिका में कहा गया है कि इंदिरानगर के कैलाश कुंज मार्केट के सामने कूड़े के ढेर लगे है । कहा गया कि यहीं रिहायशी इलाके में कूड़ा निस्तारण केंद्र भी बनाने की योजना है । पीठ ने लखनऊ शहर की साफ सफाई व कूड़े के मामले में दायर एक अन्य मामले में पहले ही सख्त रुख अपनाते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों से साफ-सफाई और पॉलीथीन आदि के मामले में पूरी कार्ययोजना की जानकारी मांगी थी ।

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इसके पहले भी अदालत ने कूड़े कचरे और बढ़ रही बीमारियो के मद्देनजर नगर आयुक्त को अदालत में तलब किया था । इसपर नगर आयुक्त इन्द्रमणि त्रिपाठी उपस्थित भी हुए थे । राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता संजीव शुक्ला उपस्थित हुए थे ।अदालत ने कहा था कि नगर निगम सहित अन्य सभी विभाग इस मामले की पूरी कार्य योजना को अदालत में पेश करे । अदालत में नगर आयुक्त ने ठेकेदारो एवं कूड़ा उठाने की एजेंसियों की ओर से कई हलफनामे पेश किए जिसपर अदालत सन्तुष्ट नहीं हुई ।न्यायालय ने कहा कि बाकी अन्य सभी हलफनामे भी एक सप्ताह में पेश किए जाये अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी ।अदालत ने अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की है ।

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